जालंधर – बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव ने अपनी 2017 की फिल्म ‘बहन होगी तेरी’ के विवादित पोस्टर मामले में जालंधर की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया है। अदालत ने अभिनेता को शर्तों के साथ जमानत प्रदान की है। यह केस 8 साल से चल रहा था।
अप्रैल 4, 2017 को ‘बहन होगी तेरी’ फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक पोस्टर रिलीज किया गया था, जिसमें राजकुमार राव को भगवान शिव के रूप में दिखाया गया था। इस पोस्टर में:
इस पोस्टर के कारण धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने का आरोप लगा और FIR दर्ज की गई।
राजकुमार राव के वकील दर्शन सिंह दयाल के अनुसार:
अदालती प्रक्रिया:
पता संबंधी समस्या:
राजकुमार राव के वकील दर्शन सिंह दयाल ने निम्नलिखित तर्क दिए:
1. फिल्मी किरदार:
2. कोई धार्मिक नुकसान नहीं:
3. CBFC सर्टिफिकेट:
4. संवैधानिक अधिकार:
फिल्म में राजकुमार राव का किरदार जागरण ट्रुप का हिस्सा था, जहां वह भगवान शिव की भूमिका निभाता था। यह पोस्टर उसी संदर्भ में बनाया गया था।
यह केस दिखाता है कि भारत में धार्मिक प्रतीकों के उपयोग को लेकर कितनी संवेदनशीलता है और कलाकारों को कितनी सावधानी बरतनी पड़ती है।
ऐसे मामले फिल्म इंडस्ट्री को अधिक सतर्क बनाते हैं और रचनात्मक स्वतंत्रता पर सवाल खड़े करते हैं।
इस केस का राजकुमार राव के करियर पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है और वह लगातार सफल फिल्में कर रहे हैं।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, धारा 295A तभी लागू होती है जब:
फिल्म का CBFC सर्टिफिकेट और कलात्मक संदर्भ राजकुमार राव के पक्ष में महत्वपूर्ण कारक हैं।
राजकुमार राव को मिली जमानत इस बात का संकेत है कि अदालत ने कलात्मक अभिव्यक्ति के अधिकार को मान्यता दी है। यह केस 8 साल बाद एक सकारात्मक मोड़ पर पहुंचा है। हालांकि यह विवाद समाज में धार्मिक संवेदनशीलता और कलात्मक स्वतंत्रता के बीच संतुलन की चुनौती को दर्शाता है।
इस मामले से सीख लेकर फिल्म इंडस्ट्री को आगे भी सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करना होगा।
स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स, अदालती रिकॉर्ड, वकील दर्शन सिंह दयाल के बयान
अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। कानूनी सलाह के लिए योग्य वकील से संपर्क करें।
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